PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कृषि बीमा योजना है। यह योजना 2016-17 में शुरू की गई थी और यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
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PM Fasal Bima Yojana के लाभ
- यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, और कीटों के प्रकोप से होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- योजना के तहत, किसानों को फसल के नुकसान के आधार पर 50% से 75% तक का बीमा क्लेम मिलता है।
- योजना में न्यूनतम प्रीमियम दर 2% है, जिसका भुगतान किसानों को करना होता है।
योजना के तहत शामिल फसलें:
- धान
- गेहूं
- मक्का
- जौ
- बासमती चावल
- अरहर
- मूंग
- चना
- सोयाबीन
योजना के तहत शामिल आपदाएं:
- सूखा
- बाढ़
- ओलावृष्टि
- तूफान
- कीटों का प्रकोप
PM Fasal Bima Yojana आवेदन करने के लिये
PM Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- अपने बैंक या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
- पंजीकरण फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- फॉर्म को अपने बैंक या कृषि कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज:
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का बैंक खाता विवरण
- भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र
- फसल का रकबा
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रीमियम भुगतान:
प्रीमियम की राशि फसल की प्रजाति और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किसान को प्रीमियम की राशि का 2% भुगतान करना होता है, जबकि शेष 8% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।
बीमा क्लेम दाखिल करने की प्रक्रिया:
यदि फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, तो किसान को फसल के नुकसान के 7 दिनों के भीतर अपने बैंक या कृषि कार्यालय में बीमा क्लेम दाखिल करना होगा। किसान को फसल के नुकसान का प्रमाण, जैसे कि फोटो, वीडियो, या कृषि अधिकारी का प्रमाण पत्र, जमा करना होगा। बैंक या कृषि कार्यालय बीमा क्लेम का सत्यापन करेगा और 15 दिनों के भीतर बीमा क्लेम का भुगतान करेगा।
ऑनलाइन आवेदन:
PM Fasal Bima Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, किसान निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- भारतीय कृषि PMFBY की वेबसाइट पर जाएं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अपने आवेदन को जमा करें।
योजना की आलोचना:
कुछ लोगों ने PMFBY की आलोचना की है कि यह योजना किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं प्रदान करती है। उनका कहना है कि योजना के तहत बीमा क्लेम की राशि बहुत कम है और किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं करती है। इसके अलावा, कुछ लोगों का कहना है कि योजना में बहुत अधिक प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं, जो किसानों के लिए बोझिल हैं।
PMFBY एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती है। हालांकि, इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है।(PM Fasal Bima Yojana)
FAQ’S
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में कुछ सामान्य प्रश्न और उत्तर:
प्रश्न 1: PMFBY क्या है?
उत्तर: PMFBY भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों की रक्षा के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आदि के कारण होता है।
प्रश्न 2: PMFBY के तहत कौन से फसलों को कवर किया जाता है?
उत्तर: PMFBY के तहत निम्नलिखित फसलों को कवर किया जाता है:
- धान
- गेहूं
- मक्का
- जौ
- बासमती चावल
- अरहर
- मूंग
- चना
- सोयाबीन
प्रश्न 3: PMFBY के तहत बीमा प्रीमियम की दर क्या है?
उत्तर: PMFBY के तहत बीमा प्रीमियम की दर फसल के प्रकार और क्षेत्र पर निर्भर करती है। किसान को प्रीमियम की राशि का 2% भुगतान करना होता है, जबकि शेष 8% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।
प्रश्न 4: PMFBY(PM Fasal Bima Yojana) के तहत बीमा क्लेम कैसे दाखिल किया जाता है?
उत्तर: यदि फसल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है, तो किसान अपने बीमा दावे को फसल नुकसान के आकलन के बाद दाखिल कर सकते हैं। दावा राशि फसल के नुकसान की सीमा और बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
प्रश्न 5: PMFBY(PM Fasal Bima Yojana) के तहत बीमा क्लेम दाखिल करने की समय सीमा क्या है?
उत्तर: PMFBY के तहत बीमा क्लेम दाखिल करने की समय सीमा फसल के प्रकार और आपदा के प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर, दावा फसल के नुकसान के 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।
प्रश्न 6: PMFBY (PM Fasal Bima Yojana)के तहत बीमा क्लेम का भुगतान कब किया जाता है?
उत्तर: PMFBY के तहत बीमा क्लेम का भुगतान आमतौर पर दावा स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है।
प्रश्न 7: PMFBY(PM Fasal Bima Yojana) के तहत बीमा क्लेम की राशि कैसे निर्धारित की जाती है?
उत्तर: PMFBY के तहत बीमा क्लेम की राशि फसल के नुकसान की सीमा और बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाती है। फसल के नुकसान की सीमा को फसल की फसल लागत और फसल के नुकसान के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
प्रश्न 8: PMFBY के तहत बीमा क्लेम स्वीकृत होने के लिए क्या शर्तें हैं?
उत्तर: PMFBY के तहत बीमा क्लेम स्वीकृत होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:
- फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होना चाहिए।
- फसल का नुकसान बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत कवर किया जाना चाहिए।
- किसान ने बीमा प्रीमियम का भुगतान किया होना चाहिए।
प्रश्न 9: PMFBY(PM Fasal Bima Yojana) के तहत बीमा क्लेम अस्वीकृत होने के कारण क्या हैं?
उत्तर: PMFBY के तहत बीमा क्लेम अस्वीकृत होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
- फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान नहीं हुआ है।
- फसल का नुकसान बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत कवर नहीं किया गया है।
- किसान ने बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है।
प्रश्न 10: PMFBY के लाभ क्या हैं?
उत्तर: PMFBY के निम्नलिखित लाभ हैं:
- यह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलों के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह किसानों की आय सुरक्षा में सुधार करता है।
- यह कृषि उत्पादकता में वृद्धि में मदद करता है।